जींद, 10 मई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहंस की अदालत ने दो मासूम पौतियों तथा एक दोहती के साथ अश्लील हरकत करने के जुर्म में मंगलवार को रिश्ते के दादा को पांच वर्ष की कैद तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही डीएलएसए पीडिता को 50 हजार रुपए आर्थिक सहायता भी देगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना इलाके के एक व्यक्ति ने 27 जून 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 16 जून को उसकी छह तथा सात वर्षीय बेटी, 12 वर्षीय भांजी पड़ोस में रिश्ते के दादा मनोहरलाल के मकान में खेलने गई हुई थी। मनोहरलाल ने तीनों बालिकाओं की मासूमयित का फायदा उठाकर उनके कपड़े उतरवाए और उनके साथ अश्लील हरकत की। जब वे घर लौटे तो मासूम बच्चों ने मनोहरलाल की हरकत के बारे में बताया।
मनोहरलाल की हरकत का उलाहना लेकर उसका छोटा भाई घर पर गया तो मनोहरलाल ने उसे बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। मामले को लेकर पंचायत भी हुई लेकिन मनोहरलाल ने अपनी गलती नहीं मानी। उचाना थाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर मनोहरलाल के खिलाफ धमकी देने, 10 पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहंस की अदालत ने मनोहरलाल को पांच वर्ष का कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही डीएलएसए पीडिता को 50 हजार रुपए आर्थिक सहायता भी देगी।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव