किसानों पर टूट पड़ी मुसीबत, अब इन लोगों के खाते में नहीं आएंगे किस्त के 2,000 रुपये, आप भी जानें सबकुछ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो अपात्र होने के बाद भी स्कीम का लाभ ले रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार इस योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नए-नए कदम उठा रही है।
सरकार का मकसद पात्रों तक ही योजना का लाभ पहुंचाना है।सरकार ने अब एक ऐसा नियम लागू कर दिया है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। योजना का लाभ उसी व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसका जन्म 1 फरवरी 2001 से पहले हुआ है। इस हिसाब से 21 साल आयु पूरी करने वाला किसान ही योजना के लिए पात्र माना जाएगा। सरकार ने धोखाधड़ी करने वालों की पहचान करने के लिए यह नियम बनाया है।
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये देती हैं। इस योजना से सरकार का मकसद किसानों को आर्थिक रूप से सतर्क बनाना है। इस योजना की अब तक 11 किस्तें खाते में आ चुकी हैं।
किस्त आनी हो जाएगी बंद
सरकार के नए नियम लागू होने के बाद पहले से जो योजना का लाभ मिल रहा है, उनकी किस्त की राशि आना भी बंद कर दी जाएगी। बता दें अलग-अलग राज्यों में दस्तावेजों में धोखाधड़ी, अपात्र लाभार्थियों के योजना का लाभ लेने की शिकायत के बाद सराकर ने पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट कराया था। इसके बाद तमाम लोगों के गलत तरीके से योजना का फायदा लेने का मामला प्रकाश में आया था।
वहीं, इसका खुलासा होने के बाद कुछ जिलों में सरकार की ओर से गलत तरीके से योजना का फायदा लेने वालों को नोटिस भेजकर पैसा वापस करने के लिए भी कहा गया था।
अधिकारियों को दी गई जानकारी
1 फरवरी 2001 के बाद जन्म लेने वाले इस योजना के तहत अब आवेदन नहीं कर सकते। इस तारीख के बाद जन्म लेने वाले जिन लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है,उनकी निधि भी रोक दी जाएगी। इस संबंध में बिहार के कृषि ननिदेशक ने सभी जिलों के कृषि जिलाधिकारियों, एडीएम और संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी है।