फतेहाबाद, 10 मई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने पड़ोस की 10 साल को बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने व उससे अश्लील हरकतें करने के एक मामले में मंगलवार को दोषी को 5 साल कैद और 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार टोहाना क्षेत्र की रहने वाली पीडि़ता की मां ने 14 अक्टूबर 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 10 साल की बेटी बच्चों के साथ गली में खेल रही थी। वहां पर 50 वर्षीय दोषी आया और उसकी बेटी को बहला फुसलाकर खाली जगह पर ले गया और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। इसी दौरान किसी ने उनको सूचित कर दिया। जब वह मौके पर पहुंचे तो दोषी उसकी बेटी को छोड़कर खेतों की ओर भाग गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आईपीसी की धारा 366 के तहत 5 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना व पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
हिन्दुस्थान समाचार/अर्जुन/संजीव