दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने, ब्लैकमेल करने के मामले में दोषी

-दोषी को 20 साल कैद व एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना

सोनीपत,10 मई (हि.स.)। किशोरी को मुरथल होटल में लाकर दुष्कर्म करने, उसका अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने मंगलवार को सुनवाई की, आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को 20 साल कैद व एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना राशि में से 50 हजार पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

दिल्ली निवासी 14 वर्षीय किशोरी ने दो दिसंबर, 2020 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उसकी बहन का देवर गन्नौर के गांव का निवासी फरियाद उसे करीब एक साल पहले मुरथल लेकर आया था। एक होटल में ले गया था। आरोपी ने कमरे में ले जाकर निकाह करने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो बनाई थी। फरियाद ने किसी अन्य युवती से निकाह कर लिया था। इस मामले को भुला दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही फरियाद उसके अश्लील वीडियो को लेकर धमकी देने लगा कि वह उसे छोड़ देगी तो वह उसे बदनाम कर देगा। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया पर उसकी व अपनी फोटो अपलोड कर दी। उनकी अश्लील वीडियो अपलोड करने की धमकी देने लगा। किशोरी ने पुलिस को शिकायत दी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 67/66ई आईटी एक्ट में तीन साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 384 में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना और 506 में दो साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सभी एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि जमा कराने पर उसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार /नरेंद्र/संजीव

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