इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) भरने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2022-23) दाखिल करने के बाद फायदा ले सकते हैं। सरकार ने इस साल आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय कर दिया गया है जिसका फायदा आप ले सकते हैं।
आसानी से मिल जाता है बैंक लोन
बैंक और अन्य लोन देने वाली संस्थाएं आईटीआर रिसिप्ट को सबसे विश्वसनीय आय प्रमाण समझना शुरु कर दिया है। यदि आप आईटीआर दाखिल कर रहे हैं और भविष्य में जब आप कार, लोन या होम लोन सहित किसी भी तरह का ऋण लेने जा रहे हैं तो आपको इसमें आईटीआर बहुत मदद करेगी और और आपको आसानी से ऋण मिलना शुरु हो जाता है।
TDS रिफंड के लिए होता है अहम
यदि आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना शुरु हो जाती है, तो भी किसी वजह से टीडीएस कटना शुरु हो जाता है। ऐसे में आपको रिफंड तभी मिलना शुरु हो जाता है, जब आप आरटीआर दाखिल करना होता है।
आईटीआर दाखिल होने के बाद ही आयकर विभाग उसका आकलन करना शुरु करता है कि आप पर कर देयता बनती है या नहीं बनने जा रहा है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करके आपके बैंक अकाउंट में डालना अहम होना शुुरु हो जाता है।
वीजा मिलने में हो जाती है आसानी
बहुत से देश वीजा देते समय लोगों से उनके आय का प्रमाण मांगना शुुरु कर देते हैं। आईटीआर की रसीदें आपकी आय का पुख्ता प्रमाण हो जाती है। इससे उस देश के अधिकारियों को, जहां आप जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, को आपकी आय का अंदाजा लगाने में मदद मिलना शुुरु हो जाती है और आईटीआर रिसिप्ट यह सुनिश्चित करना होता है कि आप अपनी यात्रा होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम होने जा रहे हैं।
इनकम और एड्रेस प्रूफ
इनकम और एड्रेस प्रूफ को लेकर देखा जाए तो आईटीआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज समझा जा रहा है। सरकारी काम हो या प्राइवेट, इनकम या एड्रेस प्रूफ के लिए आईटीआर की कॉपी देना अहम हो जाता है। इसमें आपकी कमाई और निवास आदि का पूरा विवरण माना जाता है।